योगी सरकार के अध्यादेश को HC में चुनौती,  उपद्रवियों से रिकवरी के अध्यादेश को चुनौती

योगी सरकार द्वारा राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए लाये गए रिकवरी अध्यादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती मिली हैं.

योगी सरकार

हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी ने एक जनहित याचिका दाखिल कर यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश को चुनौती दी है. इस याचिका पर हाईकोर्ट 18 मार्च को सुनवाई कर सकता है.

आपको बता दें कि योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाकर यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश लाई थी, जिसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही अब सरकार रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी. इसके फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.

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इतना ही नहीं वसूली का नोटिस जारी होते ही उनकी संपत्तियां कुर्क हो जाएंगी. साथ ही आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे, ताकि कोई भी उन संपत्तियों को बेच न सके.

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