योगी सरकार का बड़ा फैसला, तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस किया जरूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने तंबाकू की बिक्री के नियमों में जरूरी संशोधन किए। जिसके अनुसार तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। बात करें नए नियम की तो अब तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय नहीं बेच पाएंगे।

सीएम योगी के नए आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में वहीं व्यापारी तंबाकी उत्पाद बेच पाएंगे जिनके पास नगर निगम का लाइसेंस होगा। राज्य सरकार ने यह फैसला तंबाकी द्वारा होने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए लिया। माना जा रहा है कि इस नए नियम के बाद लोग तंबाकू का सेवन कम करेंगे। इससे पहले राज्य में हर कोई तंबाकू उत्पाद बेच सकता था जिसके बाद अब सीएम योगी के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।

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