मास्क न पहनना पड़ा महंगा, भरना पड़ा 90 करोड़ जुर्माना!
*आशीष सिंह
गुजरात में मास्क न पहनने वाले लोगो से राज्य सरकार ने मोटा जुर्माना वसूला। हालांकि इसके बावजूद लगता नहीं है कि लोगों ने इससे कोई सीख ली है. दरअसल 90 करोड़ जुर्माना वसूलने वाली विजय रूपानी सरकार के अभी कोरोना से बचाने के प्राथमिक एवं प्रभावी मैकेनिज्म बनाने में नाकाम रहे. लेकिन फिर भी इतना बड़ा जुर्माना वसूलने पर हैरानी जताते हुए कड़ी नसीहत दी है.
सर्वोच्च न्याययालय ने कहा- ये तो हद है
सर्वोच्च न्याययालय यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इतनी मोटी रकम हासिल करने के बावजूद कोविड-19 (Covid-19) प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश नहीं लागू करा पा रही है, ये तो हद है. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने हाल ही में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के ठीक से इलाज नहीं होने और कोरोना से हुई मौत के बाद उन शवों के साथ गरिमामय व्यवहार को लेकर संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. इस दौरान बेंच ने गुजरात सरकार (Gujarat Government) से सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशानिर्देशों की पालना के बारे में सवाल पूछा था.
मास्क न पहनने पर जाने विभिन्न राज्यों में जुर्माना
मास्क नहीं पहनने पर राज्यों में जुर्माने की राशि अलग-अलग है.देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा 2000 रुपये का जुर्माना है. पहले ये जुर्माना 500 रुपये था जिसे चार गुना बढ़ा दिया गया है.
गुजरात में मास्क नहीं पहने पर सरकार ने 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया था. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन बढ़ने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया. जिसका कितना असर हुआ वो सूबे के छोटे-बड़े शहरों की तस्वीरें और वसूले गए 90 करोड़ रुपए जुर्माने से समझा जा सकता है.
यूपी और राजस्थान में मास्क नहीं पहनने पर 500-500 रुपये जुर्माना, मध्यप्रदेश में 100 रुपये जुर्माना, और बिहार में मात्र 50 रुपये जुर्माना लगता है.