नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर पर सख्ती की गई है। ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। यानी कि ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी। वैधानिक अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण ऐसा हुआ है।

भारत में नए आईटी नियमों के अंतगर्त ट्विटर पर सख्ती की गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। जिसके बाद अब अगर इस प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गौरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो इसके लिए पुलिस ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है।
अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर के अलावा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी। आपको बता दें कि देश के अधिकतर लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वहीं इस पर पोस्ट होने वाली कोई भी गैरकानूनी पोस्ट लाखों की संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन उम्मीद है कि इस नियम के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा।