बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की शीना बोरा हत्या के आरोपी पीटर की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सौतेली बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया है।

हालांकि, अदालत ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वे मुखर्जी को सर्जरी के बाद का इलाज कराने दें और उन्हें अस्पताल से जेल आने-जाने के लिए एंबुलेंस मुहैया कराई जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की शीना बोरा हत्या के आरोपी पीटर की याचिका

पीटर मुखर्जी की एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ओपन बाईपास सर्जरी हुई है। उन्होंने मेडिकल आधार पर अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। बुधवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रियाज चागला की अवकाश पीठ ने कहा कि वह मुखर्जी को रिहा करने का आदेश देने की इच्छुक नहीं है।

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लेकिन, मैं आवेदक (मुखर्जी) को कुछ राहत देने का इच्छुक हूं। आवेदक को सर्जरी के बाद के इलाज और फिजियोथेरेपी के लिए एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जाने की अनुमति देना उचित होगा। न्यायमूर्ति चागला ने कहा कि अस्पताल ने आवेदक को 26 सेशन के लिए पुलिस सुरक्षा में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ले जाया जाएगा।

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