अयोध्या विवाद: खाली जमीन पर नहीं बनी थी बाबरी मस्जिद

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है. सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई. इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है. कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी. साथ ही कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है.

बाबरी मस्जिद

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है.

सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज

इस ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर अयोध्या के चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है. फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम धार्मिक संगठनों ने फैसले का स्वागत करने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

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