गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया तो बुरे फंस जाएंगे साहब, जानें क्या होगी कार्रवाई

प्रेशर हॉर्नलखनऊ: सरकारी अफसरों ने अपनी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगाया तो वे बुरे फंसेंगे। शासन ने गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ड्राइवर और उसके पास वाली सीट पर बैठने वाली सवारी के लिए सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है। अहम बात यह है कि इस नियम को पहले सभी सरकारी विभाग मानेंगे और फिर आम जनता को जागरूक किया जाएगा।

प्रेशर हॉर्न से आम जनता परेशान

गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाना फैशन सा बन गया है। आम लोगों के साथ तमाम विभागों के अफसर भी इन्हें लगवाते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी फंसने पर ड्राइवर लगातार प्रेशर हॉर्न बजाते हैं। इसकी कर्कश आवाज से लोगों को परेशानी होती है। प्रेशर हॉर्न पर शिकंजा कसने को मुख्य सचिव ने सबसे पहले सभी सरकारी विभागों के अफसरों को सुधरने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवाओं के अफसर और कर्मचारी ही अपनी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाएंगे तो आम लोगों से इसका इस्तेमाल न करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसलिए सबसे पहले सरकार से जुड़े लोगों को रवैया बदलना होगा।

प्रेशर हॉर्न लगवाया तो नपेंगे साहब

मुख्य सचिव का पत्र जिले के सभी विभागों में पहुंच गया है। इसमें कहा गया है कि पहली बार प्रेशर हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर 1000, दूसरी बार में 2000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। किसी अफसर की गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा है व कोई शिकायत करता है तो अधिकारी को एडवर्स एंट्री दी जा सकती है।

यातायात माह में शासन ने सभी सरकारी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया था। ड्राइवर के बगल में बैठी सवारी के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन भी सबसे पहले सरकारी विभागों के अफसर और कर्मचारियों को करना होगा। अफसर जिस गाड़ी से चलेंगे उसका ड्राइवर व आगे बैठने वाले गनर और अर्दली अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट बांधेंगे। अगर ड्राइवर और स्टाफ सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो इसके लिए पीछे बैठे अफसर को जिम्मेदार माना जाएगा।

यातायात के नियमों के पालन के लिए पहली बार सरकारी सिस्टम पर शिकंजा कसा गया है। शासन ने नियमों के पालन की पहली जिम्मेदारी अफसर व सरकारी कर्मचारियों की तय की है। सिस्टम में बैठे लोग खुद नियम कानूनों का पालन करें तो वे इन्हें तोड़ने वालों पर आसानी से कार्रवाई कर सकेंगे।

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