पाकिस्तान: तोशाखाना मामले में इमरान खान, पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि तोशखाना मामले में उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक बार फिर 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह सज़ा उन्हें और उनके डिप्टी शाह महमूद क़ुरैशी को राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में सिफर मामले में दस साल की जेल की सज़ा सुनाए जाने के एक दिन बाद आई।

एनएबी ने पिछले महीने इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त एक आभूषण सेट को कम मूल्यांकन के बावजूद अपने पास रखने के लिए एक नया मामला दर्ज किया था। यह फैसला 8 फरवरी के आम चुनाव से आठ दिन पहले आया है, जिसे इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) राज्य की सख्ती के बीच और बिना चुनावी चिह्न के लड़ रही है।

न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई की, जहां इमरान वर्तमान में कैद हैं। दंपति को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया और 787 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया। इमरान तो सुनवाई में शामिल हुए, लेकिन उनकी पत्नी अदालत में पेश नहीं हुईं।

इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में अपना बयान दर्ज कराया. जियो न्यूज के मुताबिक, पूर्व पीएम ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जबरन इसमें घसीटकर अपमानित किया जा रहा है। पीटीआई संस्थापक ने कहा, “मुझे धोखा दिया गया है, मुझे केवल सुनवाई के लिए उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।”

इमरान ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके वकीलों को एक मूल्यांकनकर्ता और सैन्य सचिव सहित मामले के तीन प्रमुख गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जाए। हालाँकि, न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह का अधिकार पहले ही बंद कर दिया था और इमरान और उनकी पत्नी को पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत अपने बयान दर्ज करने के लिए कहा था।

पीटीआई के संस्थापक ने कहा कि उनकी कानूनी टीम ने ‘ग्रैफ़ ज्वेलरी’ की वास्तविक कीमत का सबूत हासिल कर लिया है, जो 180 मिलियन रुपये थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसकी कीमत 3 अरब रुपये से अधिक आंकी।

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