नदी अतिक्रमण पर हटाने पर हाई कोर्ट का सख्त रूप…

रिपोर्ट – कान्ता पाल

लोकेशन – नैनीताल

 

नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दून घाटी के नालों, खालों पर किए गए अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख्त रूख अपनाते हुए जिलाधिकारी देहरादून से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा तीन महीने के बीत जाने पर भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की ओर से कोई जवाब ना डाले जाने पर जमकर फटकार लगाई।

 

 

आपको बता दें  देहरादून निवासी नवनिर्वाचित पार्षद उर्मिला थापा ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि लोगों ने रिस्पना और बिंदल नदी के किनारे अतिक्रमण किया है साथ ही नदी में बने चाल- खाल,पर भी अतिक्रमण कर दिया है जिससे आने वाले समय मे बाढ़ जैसी स्थिति उत्त्पन्न होंगी।

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देखा जाये तो साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगो ने  नदी के आस- पास से करीब हजारों की संख्या में हरे पेड़ों को काट दिया है जिससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों के सामने एक बड़ा खतरा होगा और केदारनाथ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी लिहाजा इन अतिक्रमण को हटाया जाए और बेतहाशा हो रहे पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए।

दरअसल आज मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मसूरी देहरादून विकाश प्राधिकरण डी एम देहरादून को जवाब पेश करने केआदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

 

 

 

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