जिगिशा मर्डर केस में दो दोषियों को फांसी, एक को उम्रकैद

जिगिशा हत्याकाण्डनई दिल्ली: जिगिशा हत्याकाण्ड में दो दोषियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को फैसला फांसी की सजा सुनाई गई है। एक को उम्र कैद दी गई है। रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा मिली है। तीसरे दोषी बलजीत मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

मार्च 2009 में 28 वर्षीय जिगिशा घोष की हत्या कर दी गई थी। हत्या के दो दिन बाद जिगिशा की लाश हरियाणा के सूरजकुंड के पास मिली थी।

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बता दें, जिगिशा घोष नोएडा के एक बीपीओ हैविट एसोसिएट में ऑपरेशनल मैनेजर थीं। 18 मार्च 2009 को जिगिशा को ऑफिस से लौटते वक्त सुबह 4 बजे बसंत विहार में उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया था। 

जिगिशा हत्याकाण्ड के दोषियों ने की थी शॉपिंग

अपहरण के बाद आरोपियों ने जिगिशा के एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए सरोजनी नगर से खरीदारी की। 21 मार्च को सूरजकुंड के पास जिगिशा घोष की बॉडी रिकवर की गई थी।

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