नई दिल्ली : इतना ही नहीं, आपका रेगुलेटर चोरी होने पर भी आपको एक अनोखी सुविधा मिलती हैं, जिसके तहत आपका रेगुलेटर चोरी होने पर आप एजेंसी से नए रेगुलेटर की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी होगी और एफआईआर की कॉपी जमा करने के बाद एजेंसी आपको रेगुलेटर दे देगी।
बता दें की भारत में गैस सिलेंडर का उपयोग तो हर कोई करता है, लेकिन गैस सिलेंडर के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन नियमों में से एक नियम ऐसा भी है जिसके तहत आप अपनी एजेंसी से पैसे ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन अहम नियमों के बारे में।
दरअसल आपकी गैस एजेंसी आपको घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाती होगी। लेकिन अगर आप खुद गोदाम में जाकर गैस लाते हैं तो आपकी एजेंसी को आपको आने जाने का खर्च देना होगा। खास बात ये है कि आपकी एजेंसी आपको ये सुविधा देने से इनकार नहीं कर सकती हैं।
वहीं ऐसी स्थिति में आप अपनी एजेंसी से 19 रुपये 50 पैसे की मांग कर सकते हैं। अगर कोई एजेंसी आपको ये रकम देने से मना भी कर देती है, तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18002333555 नंबर पर आप एजेंसी की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि ये नंबर टोल फ्री है।
गैस से जुड़ा एक और ऐसा अहम नियम है जिससे आपको फायदा हो सकता हैं।
आप में से कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है, ये आप गैस के रेगुलेटर से भी पता लगा सकते हैं। दरअसल ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब मल्टीफंक्शन रेगुलेटर भी आ चुके हैं, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस बची हैं।
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