सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की सुविधाएं वापस लेगी सरकार

रायपुर। राज्य सरकार सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों से शासकीय सुविधाएं वापस लेगी। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक तथा नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक को परिपत्र जारी किया है।

सेवानिवृत्त

पुलिस अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद भी आवास स्थल पर पुलिस बल, नगर सैनिकों और शासकीय वाहन के इस्तेमाल को रोकने के इस आशय का परिपत्र यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद भी पुलिस अधिकारियों द्वारा इस तरह की सुविधाओं के उपयोग से शासकीय सेवकों की छवि के संबंध में बन रही गलत धारणा को खत्म करने के लिए भारत सरकार की पहल पर राज्य शासन ने यह कदम उठाया है।

गृह विभाग द्वारा जारी दो अलग-अलग परिपत्रों में पुलिस महानिदेशक, सभी रेंजों के पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों सहित महानिदेशक नगर सेना, महानिरीक्षक नगर सेना, संभागीय एवं जिला सेनानियों को अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के एक महीने के भीतर उन्हें दिए गए बल की सुविधाएं सुरक्षा गॉर्ड और वाहन वापस लेने को कहा गया है। केवल जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पी.आर.जी.) अनुमोदित सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को ही सुरक्षा मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

परिपत्र में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को शासकीय सुविधाएं निर्धारित समयावधि में लौटाने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उनके द्वारा उपभोग किए जा रहे पुलिस बल, गार्ड एवं वाहन जैसी सुविधाओं का व्यय संबंधित अधिकारियों से वसूला जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों से सुविधाएं वापस नहीं लिए जाने पर सेवारत संबंधित जवाबदेह अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक को परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, रेंज महानिरीक्षकों, सशस्त्र बल के सेनानियों, नगर सेना के संभागीय एवं जिला सेनानियों तथा नगर सेना महानिरीक्षक से 15 अक्टूबर तक पालन प्रतिवेदन मांगा गया है। राज्य शासन द्वारा यह पालन प्रतिवेदन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

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