गणतंत्र दिवस के दिन लालकिला परिसर में हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को मिली ज़मानत

गणतंत्र दिवस के दिन लालकिला में हुई हिंसा के मामले में हिरासत में लिए गए एक्टर-एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है। शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दे दी। इससे पूर्व दीप सिद्धू के वकील ने अदालत में यह दलील दी थी कि केवल दीप की मौजूदगी इस बात का प्रमाण नहीं देती है कि उन्होंने गैर कानूनी रूप से भीड़ इकट्ठी की थी। दीप एक ईमानदार नागरिक है, जो प्रदर्शन में शामिल थे।

दिल्ली हाई में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश लोक अभियोजक ने दावा किया कि सिद्धू हिंसा करने और तिरंगा का अपमान करने के उद्देश्य से प्रदर्शन में शामिल हुआ था। इसके साथ ही दीप गैर कानूनी रूप से भीड़ इकट्ठी करने के लिए भी दोषी ठहराए गए। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लालकिला परिसर में हुई हिंसा के मामले में सिद्धू को नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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