
रिपोर्ट – कान्ता पाल
लोकेशन – नैनीताल
नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश में अवैध रूप से संचालित स्लाटर हाउस द्वारा खुल्ले में मीट बिक्री के मामले में सुनवाई करते सभी जिलों के जिलाधिकारियों से 30 सितम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है वह जांच कर सुनिश्चित करे कि राज्य की दुकानों में बेचा जा रहा मांस बाहरी राज्यों के स्लाटर हाउस लाया जा रहा। वहीं मामले की अगली सुनवाई 30 सितम्बर की नियत की है ।
पूर्व में हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए थे और कहा था कि खुले में किसी भी प्रकार से जानवरों को ना काटा जाए जिसके बाद से पूरे प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद गए थे ।
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दरअसल कोर्ट के इस आदेश को कई मीट कारोबारियों ने खण्डपीठ में चुनौती दी जिसमें कहा था कि पूर्व हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2011 को एक आदेश जारी कर प्रदेश में सरकार को मानकों के अनुसार स्लाटर हाउस बनाने के आदेश दिए थे लेकिन कोर्ट के आदेश के 8 साल बाद भी स्लाटर हाउस बनाने सम्बंधित आदेश का पालन नहीं किया । जिसके कारण मीट कारोबारियों का नुकशान हो रहा है।