कश्मीरियों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार सहित 11 राज्यों को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश के विभिन्न इलाकों से कश्मीरियों पर कथित हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक कश्मीरियों पर हमले, उनके प्रति उत्पन्न खतरे और उनके सामाजिक बहिष्कार के मामलों को रोकने के लिए शीघ्र एवं आवश्यक कदम उठाएं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की लिस्ट के मुताबिक नोडल अफसर कश्मीरी व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की घटनाओं को रोकेंगे। नोडल अफसरों के बारे में एमएचए पब्लिसिटी करेंगे, ताकि किसी भी तरह के हमले, सामाजिक बहिस्कार और खतरे से बचाव किया जा सके।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय सभी राज्यों को परार्मश भेजेगा और सभी डीजीपी त्वरित कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया, उनमें जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं।
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ज्ञात हो कि पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों पर हमले को लेकर गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्विज ने इस मामले का उल्लेख कर इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था।
इस बावत उन्होंने तर्क देते हुए कहा था कि चूंकि यह छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए इस पर तत्काल सुनवाई की जाए। गोन्वाल्विज के इस कथन पर पीठ ने संज्ञान तो लिया था, लेकिन गुरुवार को ही इस पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।