उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मचारियों को इस महीने से बढ़े हुए आवास भत्ते की सौगात मिलेगी। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। जारी शासनादेश के मुताबिक, आवास भत्ते की संशोधित दरें एक फरवरी से लागू होंगी। यानी कर्मचारियों के मार्च माह के वेतन में बढ़ा हुआ आवास भत्ता जुड़कर आएगा।
इसी माह प्रदेश मंत्रिमंडल ने आवास भत्ते की दरों को आठ, 10 और 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। माना जा रहा था कि वित्त विभाग आवास भत्ते की दरों को एक अप्रैल 2019 से लागू करने पर विचार कर रहा था।
लेकिन उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा मसला अपर मुख्य सचिव और सचिव वित्त से उठाए जाने के बाद इसे एक फरवरी से लागू करने का फैसला लिया गया। भत्ते की सौगात राजकीय कर्मचारियों, विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधि शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मियों को मिलेगी।
इस हिसाब से देय होगा आवास भत्ता
वेतन लेवल श्रेणी-बी2 श्रेणी-सी अवर्गीकृत
1800-56000 2500 2100 1800
19900-63200 2500 2100 1800
21700-69100 2650 2200 1800
25500-81100 3100 2550 2050
29200-92300 3550 2950 2350
35400-112400 4250 3550 2850
44900-142400 5400 4500 3600
47600-151100 5750 4800 3850
53100-167800 6400 5350 4250
56100-177500 6750 5650 4500
67700-208700 8150 6800 5450
78800-209200 9500 7900 6350
123100-215900 12000 8000 7000
131100-216600 12000 8000 7000
144200-218200 12000 8000 7000
182200-224100 12000 8000 7000
225000- 12000 8000 7000
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श्रेणी बी-2 (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत)
श्रेणी सी (जिला मुख्यालय, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र)
अवर्गीकृत- अन्य समस्त नगरी व ग्रामीण
फरवरी से ही वसूला जाएगा दोगुना आवास मरम्मत शुल्क
सरकारी आवासों में वास कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सरकार आवास के रखरखाव को लेकर तय दोगुनी दर को फरवरी माह से वसूलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया।
मिलता रहेगा स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता
सरकार ने उन सभी कर्मचारियों का स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता यथावत रखने का फैसला किया है, जो छठवें वेतनमान से इसे प्राप्त कर रहे थे। इस संबंध में भी वित्त विभाग ने आदेश जारी किए।