अब उत्तराखंड की सरकार कसेगी शिकंजा, नहीं मिलेगी सरकारी डॉक्टरों और कर्मचारियों को छुट्टी

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के बैनर तले निजी चिकित्सालयों की हड़ताल को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों व सहायक स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है।

उत्तराखंड की सरकार

साथ ही सभी सरकारी चिकित्सालयों को 24 घंटे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने एक्ट में पंजीकृत होने के बावजूद तालाबंदी में शामिल अस्पतालों को सील करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. ताराचंद पंत ने बताया कि सभी अस्पतालों के अधिकारियों को मरीजों को आवश्यक उपचार व सुविधाएं उपलब्ध कराने और अपरिहार्य स्थिति से निपटने के लिए 108 एंबुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के लिए विभाग के वरिष्ठ निदेशकों को गढ़वाल व कुमाऊं मंडल और देहरादून जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में एक्ट में पंजीकरण न कराने वाले अस्पतालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है।

साथ ही एक्ट में पंजीकरण कराने के बावजूद तालाबंदी में शामिल हो रहे अस्पतालों को भी सील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दून में अब तक दो अस्पतालों को सील किया जा चुका है, जबकि 66 पर नोटिस चस्पा किए गए हैं।

 

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