उत्तराखंड आने से पहले पढ़ लें ये खबर, कोरोना की नई गाइडलाइंस लाइन जारी, जाने किस पर है पाबंदी
भारत के राज्यों में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में पाबंदियों का दौर चालू हो गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नए निर्देशों के मुताबिक, राज्य में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
जानें नई गाइडलाइंस
- आम लोग अब सब्जी मंडी से सीधे सब्जियां व फल नहीं खरीद सकेंगे।
- सब्जी मंडी में आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- दुकानें सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगी।
- प्रदेश में RT-PCR रिपोर्ट के बिना आने की अनुमति नहीं मिलेगी।
- 10 साल तक के बच्चे, 65 साल तक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को बेवजह आने-जाने पर परहेज का निर्देश।
- सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- राज्य से बाहर से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर कोविड वैक्सिनेशन का प्रमाण पत्र या 72 घंटे के भीतर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।