आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पार्षद को भेजा जेल…

रिपोर्ट- अनुराग पाल
स्थान- रूद्रपुर

अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पूर्व ही पुलिस प्रशासन ने देशवासियों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना डालने की अपील की थी।

 

 

 

जिसके साथ ही उत्तराखंड में धारा 144 भी लागू की गई थी। लेकिन जनपद में दो युवकों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

 

 

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पहला मामला उधमसिंहनगर के गिन्निखेड़ा का है जहां एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल कर लोगों को भड़काने का प्रयास क्या तो पुलिस ने तत्काल युवक की ग्रिफ्तारी कर ली। पूछताछ में युवक ने अपना नाम पुष्प कुमार निवासी गिन्निखेड़ा बताया।

तो वही दूसरे मामला रुद्रपुर का है जहां पर रुद्रपुर के नगर निगम के पार्षद शिवकुमार गंगवार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल दिया जैसे ही भाजपा के पार्षद शिव कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने की जानकारी थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस को लगी तो तत्काल पुलिस ने भाजपा के पार्षद शिव कुमार गंगवार को गिरफ्तार कर लिया साथ ही अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शिवकुमार गंगवार को जेल भेजा गया।

ट्रांजिट कैंप थाना अध्यक्ष ने बताया कि शिव नगर के पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर लोगो की भावनाओ को भड़काने का काम किया जा रहा था। जिसको गिरफ्तार कर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया।

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