उत्तर प्रदेश विधानसभा से सपा सांसद आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की सदस्य रद्द हो गई है. इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था.
लिहाजा यूपी विधानसभा से भी उनकी सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी. प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी अधिसूचना में कहा है कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय द्वारा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्वार, रामपुर का निर्वाचन शून्य करार देते हुए.
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निर्वाचन को रद्द घोषित किया है और हाईकोर्ट के इस निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुई है. लिहाजा 16 दिसंबर 2019 से ही अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द मानी जाएगी. इसी तारीख से उनका स्थान विधानसभा में रिक्त हो गया है.