आईएएस को हाईकोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार का है आरोप

रिपोर्ट – कान्ता पाल

 नैनीताल। प्रदेश के बहुचर्चित 211 करोड के एनएच 74 भुमि मुआवजा घोटाले के मामले मे आरोपी आईएएस पंकज पाण्डे को नैनीताल जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निवारण अधिनीयम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने पंकज पाण्डे की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

आपको बातदे कि पंकज पांण्डे पर किच्छा के बरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का मुआवजा निर्धारण करने, अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कारवाई ना करने के आरोप है साथ ही कागजो में हेराफेरी और एनएच 74 की भुमी की प्रकर्ती बदलने का भी पंकज पर आरोप है।

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आरोपी आईएएस पंकज पाण्डे ने हाईकोर्ट ने अपनी गिरफदारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया गया था, जिसका सरकारी अधिक्वता द्वारा विरोध करते हुए कहा कि पिछले दिनो हाई कोर्ट की एकलपीठ ने अपने आदेश में व्यव्स्था दी है कि अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र सेशन कोर्ट में ही दाखिल होंगे, जिसके बाद पंकज पाण्डे ने नैनीताल जिला न्यायालय की भ्रष्टाचार निवारण अधिनीयम कोर्ट में अग्रीम जमानत याचिका दायर की थी।

 

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