योगी सरकार ने जारी की लॉकडाउन – 4 की गाइडलाइन
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन – 4 के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। यह लॉकडाउन ना के बराबरा ही है। सरकार ने तमाम मजदूरों को उनके घर वापस के लिए ट्रेन चलाने की बात कही है। प्रदेश में सभी तरह की घरेलू विमान सेवाएं बंद हैं। सरकार ने इस लॉकडाउन में तमाम सेवाएं आम जनता के लिए बहाल कर की है। आइएं जानते हैं।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ज़रूरी आवागमन को।छोड़कर बाक़ी पूरी तरह बन्द रहेगा।
• कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी।
• राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा।
• बाज़ार खोले जाएंगे लेकिन अलग अलग दिनों के हिसाब से, इनमें कोरोना को लेकर सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे।
• ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।
• बारात घर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति के साथ शादियां हो सकती हैं, जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
• रेस्टोरेन्ट में होम डिलीवरी की अनुमति के साथ मिठाई की दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, बैठकर नहीं खिलाया जा सकता।
• स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं।
• निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है।
• चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को भी अनुमति।
• नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉट्सपोर्ट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।
लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।