
नई दिल्ली। अक्टूबर से मृत्यु का पंजीकरण कराने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। एक अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। नियम लागू होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बिना आधार नंबर के नहीं बन सकेगा।
शिक्षकों के लिए आई सबसे बुरी खबर, 50 की उम्र में कर दिया जाएगा OUT
गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल इंडिया की ओर से आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को मृत व्यक्ति का आधार नंबर देना होगा।
100 से अधिक पुल खस्ताहाल, किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा, रोक पाने में नाकाम गडकरी
मंत्रालय का कहना है कि इससे पहचान को लेकर होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगेगी।