मुंबई। महाराष्ट्र में बीफ पर बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लगाए गए बीफ बैन को हटाने से इनकार कर दिया है। हालांंकि कोर्ट ने साफ किया है कि महाराष्ट्र पर बीफ खाने पर रोक नहीं लगाई गई है। इसके लिए बाहर से आयातित बीफ का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बीफ पर बैन
हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट नेे राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें बीफ रखने पर भी प्रतिबंध जारी रखने की मांग की गई थी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों को बीफ रखने या खाने से रोकना असंवैधानिक होगा। बाहर से बीफ को लोग रख सकतेे हैं और खुद बनाकर खा भी सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने राज्य पशु संरक्षण अधिनियम के तहत बीफ पर बैन लगा दिया था। राज्य सरकार के इस कानून के अनुसार यदि कोई गोवंश की हत्या करते पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपए के जुर्माने के अलावा उसे पांच साल की सजा दी जाएगी।
सरकार के नियम के मुताबिक बाहर से आए बीफ को रखना भी अपराध माना जाएगा। इस स्थिति में बीफ रखने वालेे को एक साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान है।
लेकिन अब कोर्ट की ओर से इस बाबत याचिका खारिज होने पर बीफ रखना और उसे खाना महाराष्ट्र में अपराध नहीं माना जाएगा।