नए MRP का स्टिकर नहीं लगाया तो 1 लाख जुर्माना और जेल

MRPनई दिल्ली। सरकार ने मैन्युफैक्चरर्स से साफ कर दिया है कि जीएसटी लागू होने के बाद बचे हुए सामान पर नया MRP लगाना अनिवार्य होगा। नए एमआरपी का स्टिकर नहीं लगाया, तो जेल की सजा समेत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मैन्युफैक्चरर्स को यह चेतावनी दी।

पुराने स्टॉक पर संसोधित एमआरपी लिखने के संबंध में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से पहले तैयार किए गए माल पर संसोधित एमआरपी लिखनी होगी।

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सरकार ने पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनियों को 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। कंपनियों से कहा गया है कि वे बचे हुए माल पर पुरानी कीमत के बराबर में ही संशोधित एमआरपी के स्टिकर लगाएं। इससे ग्राहक जीएसटी के बाद कीमतों में आए बदलावों को जान सकेंगे। पासवान ने कहा कि इन नियमों का पालन न करने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 50,000 रुपये और तीसरी बार एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एक साल तक जेल भी हो सकती है।

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मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए एक समिति बनाई है। साथ ही हेल्पलाइन की संख्या को 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। पासवान ने कहा कि जीएसटी लागू करने को लेकर शुरुआती अड़चनें आ रही हैं। जल्द उनका समाधान हो जाएगा। उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए 700 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं और मंत्रालय ने वित्त विभाग से इसके समाधान के लिए विशेषज्ञों की मदद मांगी है।

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