मध्यस्थता केन्द्र के प्रयास से दो परिवारों में हुआ समझौता पति इंस्पेक्टर के साथ रहने को राज़ी हुई पत्नी मैना
एजेन्सी/बहराइच 04 अप्रैल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र, सिविल कोर्ट परिसर बहराइच के मध्यस्थ अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा दो परिवारों के मध्य सुलह समझौता कराया गया।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि वैवाहिक/दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी नियत वादों/प्रकरणों में से मु.न. 575/2015 धारा 498ए, 323, 504 आईपीसी व धारा 3/4 डी.पी. एक्ट थाना खैरीघाट सरकार बनाम जलील आदि जो कि न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि./एसीजेएम) बहराइच के यहाॅ लम्बित था तथा मुकदमा सं. 137/16 श्रीमती मैना बनाम इंस्पेक्टर आदि अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डी.पी. एक्ट थाना रिसिया बहराइच जो कि महिला थाना बहराइच द्वारा मध्यस्थता केन्द्र को सन्दर्भित किया गया था। जिसमें मध्यस्थ अधिवक्ता के प्रयासों से दोनों परिवारों के मध्य सुलह समझौता कराया गया।
उल्लेखनीय है कि वादिनी श्रीमती मैना पुत्री इस्लाम अली पत्नी इन्स्पेक्टर निवासी लौकी थाना रिसिया, बहराइच का विवाह इन्स्पेक्टर पुत्र अनवर अली निवासी लौकी थाना रिसिया, बहराइच के साथ हुआ था। किन्तु पारिवारिक विवाद के कारण वादिनी श्रीमती मैना द्वारा अपने पति सहित 05 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डी.पी. एक्ट थाना रिसिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। महिला थाना के माध्यम से उक्त प्रकरण के सुलह समझौता केन्द्र पहुॅचने पर मध्यस्थ अधिवक्ता के प्रयासों से पत्नी के मध्य सुलह-समझौता कराया गया।
न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि./एसीजेएम) बहराइच के यहाॅ लम्बित मुकदमा नं. 575/2015 धारा 498ए, 323, 504 आईपीसी व धारा 3/4 डी.पी. एक्ट थाना खैरीघाट में पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौता करा कर उन्हें पुनः दाम्पत्य जीवन बिताने पर राज़ी किया गया। इस प्रकार मध्यस्थ अधिवक्ता के प्रयासों से उत्पन्न विवाद को समाप्त करा कर दो परिवारों को टूटने से बचा लिया गया।