अब ITR में देनी होगी खेती से हुई आय की जानकारी, नौकरीपेशा लोग भरेंगे ये ITR-2 फॉर्म

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अधिसूचित फॉर्म में करदाताओं से कई नई जानकारियां मांगी हैं। इस कारण आईटीआर फॉर्म काफी जटिल हो गया है। अगर किसी नौकरीपेशा को खेती से आमदनी 5 हजार रुपये सालाना से ज्यादा होती है तो उसे 23 पेज का आईटीआर-2 फॉर्म भरना होगा।
आयकर विभाग
आयकर विभाग ने इस बार फॉर्म में छह अतिरिक्त पेज जोड़कर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश, बांड में निवेश, मकान-दुकान की जानकारी पूछने के साथ खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी पर भी निगाह रखी है।
बीते वित्त वर्ष में कुछ अवधि के लिए विदेश में गुजारने वाले या विदेश से एनआरआई का स्टेटस छोड़कर देश लौटने वालों को भी कई नई जानकारियां इस बार के फॉर्म में भरनी पड़ेंगी।
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आयकर विभग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर एक मकान रखने वाले और साल में 50 लाख तक कमाने वाले वेतनभोगियों को आईटीआर-1 फार्म भरना पड़ता था। लेकिन जिस नौकरीपेशा को खेती से 5 हजार से ज्यादा आय होगी, वह अब आईटीआर-2 भरेगा।

जटिल हो गया आईटीआर-2

वित्त वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 2019-20 का आईटीआर-2 फॉर्म पिछली बार के मुकाबले काफी जटिल हो गया है। आयकरदाताओं को पहले इसमें जहां 17 पेज भरने पड़ते थे, अब 23 पेज भरने पड़ेंगे।
हालांकि, आईटीआर-1 फॉर्म यानी सहज में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह बाकी सभी नौकरीपेशा को भरना होगा।
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