World Consumer Rights Day: जानिए उपभोक्ता अधिकारों के बारे में, बनिए जागरुक ग्राहक…

किसी भी दुकान से या ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कुछ नियम या कुछ बातों से हम अवगत नहीं होते हैं. कई बार हम छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं जिनके बारे में जानकारी हमें नहीं होती है. आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) मनाया जा रहा है और इस मौके पर हम आपको एक जागरुक ग्राहक बनने में मदद करने वाले हैं.  ग्राहकों के अधिकारों का हनन न हो इसलिए वर्ल्ड कंज्यूमर डे के दिन उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाता है. आइए जानते हैं कुछ जरुरी बातें…

consumer

 

कौन है उपभोक्ता और क्या हैं उपभोक्ता अधिकार?

अब प्रश्न यह है कि उपभोक्ता कौन है? इस बारे में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान करने का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है तथा क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है.

खरीदी गई किसी वस्तु, उत्पाद अथवा सेवा में कमी या उसके कारण होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के बदले उपभोक्ताओं को मिला कानूनी संरक्षण ही उपभोक्ता अधिकार है. यदि खरीदी गई किसी वस्तु या सेवा में कोई कमी है या उससे आपको कोई नुकसान हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

भारत में कोरोना ने घेरा 93 नागरिकों को, पड़ोसी देशों की सीमाओं से आवागमन पर लगी रोक

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट किया गया है कि यदि मामले की सुनवाई के दौरान यह साबित हो जाता है कि वस्तु अथवा सेवा किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण है तो उपभोक्ता मंच द्वारा विक्रेता, सेवादाता या निर्माता को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह खराब वस्तु को बदले और उसके बदले दूसरी वस्तु दे तथा क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करे या फिर ब्याज सहित पूरी कीमत वापस करें.

शिकायत कहां की जाए-

  • अगर क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रूपये से कम है तो ज़िला फोरम में शिकायत करें.
  • यदि यह राशि 20 लाख रूपये से अधिक लेकिन एक करोड़ रूपये से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष.
  • यदि एक करोड़ रूपसे अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करायें.

शिकायत कैसे करें-

  • शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है और इसके लिए किसी वकील की ज़रूरत नहीं है.
  • शिकायत में उपभोक्ता का नाम और जिसकी शिकायत की जा रही है उसका नाम, पता, शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कहां हुआ आदि का विवरण होना चाहिए.
  • शिकायत के साथ आरोप के समर्थन में दस्तावेज भी होने चाहिये.
  • शिकायत दर्ज़ कराने के लिये नाममात्र का न्यायालय शुल्क लिया जाता है.

शिकायत दर्ज़ कराने के अन्य तरीके-

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने किसी तरह की शिकायत दर्ज़ कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है.
  • BSNL और MTNL उपभोक्ताओं के लिए – 1800114000
  • उपभोक्ता मेल के ज़रिए भी शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं. web@nationalconsumerhelpline.in

या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली – 110002 को ख़त लिखकर भी शिकायत दर्ज़ कराई जा सकती है.

LIVE TV