शराब बेचने और पीने वालों के लिए आया नया चार्ट, बारकोड का फंडा होगा लागू

लखनऊ: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शराब माफियाओं के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। जिसमें शराब की दुकानें अब तय की गई नई समय सीमा पर ही खुलेंगी और बंद होंगी।

शराब की दुकानें

नए नियम के मुताबिक 1अप्रैल 2018 से पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से खुलेंगी और रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। ऐसे में 12 से पहले और दस के बाद यदि शराब की दुकाने खुली पाई जाती हैं तो आबकारी विभाग उनके खिलाफ शख्त कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

वहीं सरकार के तरफ से नए गाइड लाइंस के अनुसार अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब की बोतलों पर अब होलोग्राम के बजाए बारकोड मार्क होगा। जिससे नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जा सकेगा।

आबकारी विभाग के वरिष्ठ जिला अधिकारी संदीप बिहारी मॉडवेल ने पत्रकारों से बताया कि इस बारकोड को मोबाइल फोन पर स्कैन किया जा सकता है। इससे शराब कब बनी है, किस ब्रांड की है। इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही नकली शराब की रोकथाम में भी काफी कारगर शाबित होगी।

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