उत्तराखंड

नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर उत्तराखंड विधानसभा में एकमत प्रस्ताव पास

उत्तराखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पास कर दिया।

इस अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में लाया गया यह कानून देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया और अब जनता को गुमराह कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वे पार्टी हित से ऊपर उठकर महिलाओं के सशक्तिकरण के इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाएं।

विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा कि सीटें बढ़ाने मात्र से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। उन्होंने जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और 2027 तक उत्तराखंड में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग की।

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