शीर्षक: यूपी में फार्मेसी प्रवेश पर संकट: इतने अभ्यर्थियों का दाखिला रद्द, हाईकोर्ट के आदेश पर रोकी गई काउंसिलिंग

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देश पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (जेईईसीयूपी) ने डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसिलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही, नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक हुए 2000 से अधिक अभ्यर्थियों के दाखिले भी निरस्त कर दिए गए हैं।

प्रदेश के तीन राजकीय और 1000 से अधिक निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में जून 2025 से एक लाख से ज्यादा सीटों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन, निजी संस्थानों की याचिका और हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नए संस्थानों को प्रवेश के लिए मान्यता दी गई, जबकि पुराने संस्थानों को इससे वंचित रखा गया। इस मुद्दे पर पुराने संस्थानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर काउंसिलिंग पर रोक की मांग की थी।

जेईईसीयूपी के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के 9 जुलाई 2025 के आदेश के बाद 27 जून से शुरू हुई काउंसिलिंग प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि काउंसिलिंग से संबंधित अगले दिशा-निर्देश और प्रक्रिया की तारीख परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें।

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