बढ़ा सियासी पारा… सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का मामला राज्यपाल व लोकायुक्त तक पहुंचा

भोपाल। मध्यप्रदेश में पांच सूचना आयुक्तों की हुई नियुक्तियों को अवैधानिक करार देते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिह ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन उनके सचिव डी.डी. अग्रवाल को सौंपा और लोकायुक्त से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा की शिकायत की।

शिवराज

अजय सिह ने शुक्रवार को राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि सूचना आयुक्त के पांच पदों पर नियमों के विपरीत नियुक्तियां की गई हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) के प्रावधानों व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था और भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया की अवहेलना की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “नेता प्रतिपक्ष जो समिति का सदस्य होता है, उसकी गैरमौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामों का चयन किया, जो पूरी तरह अवैधानिक है।”

अजय सिंह का कहना है कि राज्य सरकार ने 25 दिसंबर, 2016 को सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए और बाद में 3 मई, 2018 को फिर से विज्ञापन जारी किया। इन दोनों विज्ञापनों के जरिए सामान्य प्रशासन विभाग को 187 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद एक अक्टूबर, 2018 को पांच सूचना आयुक्तों को चयनित कर लिया।

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सूचना आयुक्तों की चयन समिति में मुख्यमंत्री शिवराज, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और मंत्री नरोत्तम मिश्रा सदस्य थे।

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सिंह ने कहा, “समिति की बैठक से पहले ही मैंने समिति पर वैधानिक आपत्तियां उठाईं, लेकिन शिवराज व मिश्रा के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला लिया गया।”

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