राजीव गांधी के हत्या मामले का दोषी हो सकेगा मुक्त, कोर्ट ने शैक्षणिक योग्याता के तहत दिया आदेश

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया।शीर्ष अदालत ने राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी एजी पेरारिवलन को अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने जेल में उसके अच्छे आचरण, चिकित्सकीय स्थिति और हिरासत में रहने के दौरान उसके द्वारा हासिल की गई शैक्षणिक योग्यता को ध्यान मे रखकर फैसला दिया। 2015 से तमिलनाडु के राज्यपाल के पास उसकी दया याचिका का लंबित होना।

तमिलनाडु सरकार ने मार्च, 2016 मामले में पेरारिवलन सहित सात दोषियों की उम्रकैद की सजा को माफ करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, जिन्हें 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में पांच साल की सजा सुनाई गई थी, को रिहा कर दिया गया।

पेरारीवलन ने पुणे के यरवदा जेल प्रशासन को एक आरटीआई आवेदन दायर कर पूछा कि किस आधार पर संजय दत्त को समय से पहले रिहा किया गया। उसेसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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