सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पैतृक संपत्ति पर होगा सभी का हिस्सा

 

सुप्रीम कोर्ट का फैसलानई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट का आदेश है कि हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर अब सभी लोगों का बराबर हिस्सा होगा।

अगर कोई भी सदस्य संपत्ति पर पूरा हक जताता है तो उसे कानूनी रूप से साबित करना होगा।

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न्यायमूर्ति आर.के अग्रवाल और अभय स्प्रे ने कहा है कि जो व्यक्ति संपत्ति पर दावा करता है कि सब उसका है तो उसे अदालत में साबित करना होगा कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। यह व्यक्तिगत तौर पर उसकी जिम्मेदारी होगी।

इसके साथ ही पीठ ने कहा है कि हिंदू लॉ में यह मान्यता है कि हिंदू परिवार खाने, पूजा व संपत्ति में एक होता है, जब तक कि कानूनी तौट पर बंटवारा न हो गया हो।

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अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संयुक्त परिवार की कृषि भूमि पर एक सदस्य ने यह कहकर दावा किया था कि इसे उसने खुद अर्जित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उसने इस जमीन को संयुक्त परिवार की संपत्ति माना था।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि इस जमीन को उसने खुद अर्जित किया था। न तो वह कोई दस्तावेज पेश कर सका और न ही इस जमीन का स्रोत बता सका। इससे साफ है कि वह झूठे तथ्य देकर जमीन हड़पने की कोशिश में था।

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