सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास के कुएं में पूजा करने पर लगाई रोक, योगी सरकार से माँगा जवाब..
सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका द्वारा कुएं की पूजा को लेकर जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है. अदालत ने कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है
संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने और पूजा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में स्थित जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया है और मस्जिद के प्रवेश द्वार के निकट मौजूद एक निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया. सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने अदालत की अनुमति के बिना कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया और अफसरों को दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट देने को भी कहा है।
वही प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा,की “हम अनादि काल से इस कुएं से लगातार पानी निकालते आ रहे हैं।” हुजेफा अहमदी ने एक नोटिस पर चिंता जताई जिसमें इस स्थल को ‘हरि मंदिर’ बताया गया है और वहां धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही गई है। वहीं इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
वहीं हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वह कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल हमेशा से ही पूजा-पाठ के लिए किया जाता रहा है। वहीं, अहमदी ने कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के भीतर और कुछ आंशिक रूप से बाहर है, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में गूगल मैप्स की एक तस्वीर का भी हवाला दिया है।