Supreme Court का बड़ा कदम, भाजपा-कांग्रेस समेत 8 दलों पर ठोका जुर्माना

भाजपा और कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक दलों के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। बिहार चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित न करने के मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पर नकेल कसने के लिए अपने पूर्व के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए मंगलवार को आदेश दिया कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के 48 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में संशोधन किया। अपने पूर्व के फैसले में न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने के लिए न्यूनतम दो दिन और अधिकतम दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन आज इसमें संशोधन करके यह अवधि अधिकतम 48 घंटे कर दी गई है। न्यायालय ने अपने फैसले में संशोधन ब्रजेश मिश्रा नामक एक अधिवक्ता की ओर से दायर अवमानना याचिका के आधार पर किया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि राजनीतिक दल पिछले वर्ष के दिशानिदेर्शों का पालन नहीं कर रहे हैं।

जानें किस पर लगा कितना फाइन ?

भाजपा 1 लाख
कांग्रेस 1 लाख
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 लाख
बसपा 1 लाख
जदयू 1 लाख
राजद 1 लाख
आरएसएलपी 1 लाख
लोजपा 1 लाख
सीपीएम 5 लाख
रांकपा 5 लाख

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