‘नेतागीरी’ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उम्मीदवारों को बतानी होगी परिवार की आय
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
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साथ कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी चुनावों में लागू होगा।
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हालिया चुनावी प्रक्रिया में नामांकन के दौरान उम्मीदवार चुनाव आयोग को अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा तो देता है लेकिन अभी तक आय का स्रोत बताने का कोई भी विकल्प नहीं था।