ऑनर किलिंग पर ‘सुप्रीम’ फैसला, खाप पंचायतों का शादी पर रोक लगाना अवैध
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग को लेकर मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है. इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि शादी को लेकर खाप पंचायतों के फरमान पूर्ण रूप से गैरकानूनी हैं.
खाप पंचायतों पर चला SC का हंटर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी नाम के NGO ने खाप पंचायतों के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसपर यह फैसला आया है.
Khap Panchayat matter: SC's three-judge bench, headed by Chief Justice of India Dipak Misra, also comprising Justices AM Khanwilkar and DY Chandrachud, said, the punitive measures to deal with such an unlawful assembly will be in force, until a legislation comes into force.
— ANI (@ANI) March 27, 2018
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NGO ने याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग रोकने के मामलों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश दे।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मसले पर कानून नहीं ले आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा.