महाराष्ट्र में 24 घंटे खुले रहेंगे शापिंग मॉल और दुकानें

महाराष्ट्रमुंबई। राज्य सरकार महाराष्ट्र ने एक नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत अब महाराष्ट्र में 24 घंटे दुकानें, होटल और मॉल खुले मिलेंगे।

इसके लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने उस विधेयक पर मुहर लगा दी है, जिसमें विभिन्न तरह की दुकानों और प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सभी दिनों में 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है।

इस नियम के तहत दुकान, सिनेमा हॉल, मॉल, बैंक जैसे कई प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकते हैं।

जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है, वो होटल और रेस्तरां भी 24 घंटे खुले रह सकते हैं। हालांकि व्यवसाय को 24 घंटे खुला रखना है कि नहीं इसका फैसला उन्हें खुद लेना है।

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विधेयक के अनुसार, जो प्रतिष्ठान या फिर दुकानदार 24 घंटे व्यवसाय करेंगे, उन्हें अपने काम की पाली को तीन भागों में बांटना होगा और स्थानीय पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इस कानून से सरकार को उम्मीद है कि रोजगार में बढ़ोतरी होगी और महिलाओं को नौकरी और रोजगार आसानी से उपलब्ध होगा।

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यह जानकारी राज्य के श्रम मंत्री संभाजी निलांगेकर ने दिया है। उन्होंने बताया कि यह नियम बुधवार से लागू हो चुका है। अभी केवल मुंबई में लागू इस नियम को पूरे महाराष्ट्र में लागू किया गया है।

राज्य सरकार ने जारी अधिसूचना में कहा है कि दुकानों के अलावा इसके दायरे में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी आएंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सकेगी और कारोबार भी बढ़ेगा।

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