हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा को झटका, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा विवाद के मामला में सेशन्स कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, सेशन्स कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ वारंट जारी किया है। दोनों के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। मामले में दोनों को नोटिस जारी कर 11 नवंबर को कोर्ट ने हाजिर होने को कहा था, लेकिन दोनों हाजिर नहीं हुए थे। आज भी सुनवाई के समय दोनों हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

राणा दंपति के वकील ने कहा-देशद्रोह कैसे हो सकता है

नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि पहली बार, लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124 ए के तहत आता है, जो देशद्रोह है। जब उन्हें रिमांड आवेदन के उस विशेष भाग या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें आरोपी द्वारा राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए कहा गया था, तो वह बुरी तरह विफल रहे। मर्चेंट ने कहा कि वे (सरकारी अभियोजक प्रदीप घरत) एक भी शब्द नहीं दिखा पाए जो राणा दंपत्ति ने कथित तौर पर कहा था रिमांड अर्जी का सार सिर्फ इतना था कि उन्होंने यहां हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए आने की तैयारी की थी।

शनिवार को मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार किया था

बता दें कि पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस राणा दंपति को लेकर शनिवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी, फिर बाद में उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज मुंबई पुलिस ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. रिमांड की कार्यवाही के दौरान राणा दंपत्ति की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट अदालत द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उनकी जमानत अर्जी दाखिल किया है। बता दें कि नवनीत राणा के ख़िलाफ़  IPC की धारा 353 के तहत एक और FIR दर्ज  की गई है. नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है।

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