SC ने IPC375(2) धारा को संसोधित करने के दिए निर्देश, कहा- नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध रेप जैसा
नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक संबंध बनाने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट के अनुसार शारीरिक संबंध के लिए उम्र की सीमा नहीं घटाई जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना बलात्कार के तुल्य है। इसलिए ऐसा होने पर दोषी को रेप में मिलने वाली सजा सुनाई जाएगी।
जिसमें आईपीसी की धारा IPC375(2) के तहत अगर 15 से 18 साल की पत्नी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा ऐसा लिखित था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की इस धारा को संशोधित करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि बाल विवाह कानून (चाइल्ड मैरिज एक्ट) के मुताबिक, शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए। ऐसा न होने पर वह शादी नहीं कर सकती।
Sexual intercourse with wife below 18-years to be considered rape, says Supreme Court. pic.twitter.com/ElivwbTBmr
— ANI (@ANI) October 11, 2017
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