जोधपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हुए सलमान खान, चार्टर्ड प्लेन से मुंबई होंगे रवाना

मुंबईः जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने शनिवार को 1998 में काले हिरणों के शिकार मामले में सुपरस्टार सलमान खान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.

काला हिरण केस

बता दें दोनों पक्षों के बीच सुबह बहस पूरी हो जाने के बाद न्यायाधीश जोशी ने अपना आदेश भोजनावकाश के बाद तक सुरक्षित रख लिया था. सलमान को 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है. साथ ही सलमान को बिना इजाजत के विदेश जाने से भी मना किया गया है.

जमानत से पहले की हलचल

सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जज रवींद्र कुमार जोशी का ट्रांसफर कर दिया गया. लेकिन आज सलमान की जमानत याचिका पर फैसला जज रविंद्र जोशी ने ही दिया. सलमान की बहन अलवीरा और अर्पिता के साथ ही बॉडीगार्ड शेरा जोधपुर कोर्ट पहुंच थे.

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जोशी ने शुक्रवार को काला हिरण शिकार मामले में सलमान की जमानत याचिका पर फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित कर लिया था. जोशी ने जमानत याचिका पर फैसला लेने से पहले ग्रामीण और उच्च न्यायालयों द्वारा सुनाए गए पिछले मामलों की फाइलों समेत कई अन्य दस्तावेजों की मांग की थी.

गुरुवार को जेल में सलमान को कैदी संख्या 106 नंबर दिया गया है. जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था.

सलमान की सजा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई. कई लोग उन्हें सजा का हकदार मान रहे हैं. वहीं कई लोग इसके खिलाफ हैं.

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