उज्जैन के महाकाल का होगा RO के पानी से जलाभिषेक, केवल सवा लीटर ही चढ़ा सकेंगे पंचामृत

महाकालनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल के मंदिर को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में क्षरण को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर कमेटी के पक्ष में फैसला लिया है।

कोर्ट ने कहा है कि महाकाल का जलाभिषेक RO के पानी से ही किया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं शिवलिंग पर केवल सवा लीटर पंचामृत ही चढ़ा सकेंगे। आरती के बाद शिवलिंग को सूती कपड़े से ढके जाने का आदेश भी जारी किया है।

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बता दें कि कोर्ट ने इस आदेश पर किसी तरह की आपत्ति के लिए दूसरे पक्ष को 15 दिन का वक्त दिया है। इसको लेकर कोर्ट के आदेश से बनी विशेषज्ञों की समिति ज्योतिर्लिंग की जांच कर चुकी है।

वहीं कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमिटी ने बताया है कि पूजा के दौरान महाकाल को चढ़ाई जा रही कुछ चीजों से शिवलिंग को नुकसान हो रहा है। यह फैसला कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया है।

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इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के शिवलिंग को खतरा बताया गया था। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि उज्जैन के महाकाल को गंगाजल से ही नहीं दूध, दही, शहद, चीनी इत्यादि से भी परहेज करने की जरूरत है।

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