अकाउंट से निकाल सकेंगे सिर्फ़ 10,000 रुपये, RBI ने लगाया इस बैंक पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वित्तीय स्थिति ख़राब हो रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की है। यह अंकुश 6 दिसंबर, 2021 को, कारोबार के घंटों की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और साथ ही इनकी समीक्षा भी की जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने कहा कि “बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज़ का नवीकरण करेगा। साथ ही, बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक रहेगी। बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।” ग्राहकों को जानकारी देने के लिए रिज़र्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है।

महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक द्वारा ऋणों का डूबे कर्ज़ (NPA) के रूप में वर्गीकरण करने के सहित कुछ अन्य निर्देशों का पालन नहीं करने पर अक्टूबर में रिज़र्व बैंक ने इसके ख़िलाफ़ 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। रिज़र्व बैंक ने बताया था कि, “बैंक ने उधार खातों में धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और ग़ैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में ऋण के वर्गीकरण के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने RBI के उस विशेष निर्देश का भी पालन नहीं किया जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैंक के बही-खाते और लाभ-हानि खाते पर उसके कम से कम 3 निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। 31 मार्च, 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांच के बाद यह खुलासा हुआ।”

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