पॉक्सो ऐक्ट के संशोधन पर लगी राष्ट्रपति कोविंद की मुहर, बलात्कारियों को मिलेगी सजा-ए-मौत

नई दिल्ली। रेप के खिलाफ मोदी सरकार की ओर से पॉक्सो ऐक्ट में किए जा रहे संशोधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

पॉक्सो ऐक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इस अध्यादेश पर राष्ट्रपति कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट की बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिलने से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।

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नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी।

16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है।

अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी।

कठुआ और उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है, इन केसों के बावजूद ऐसे अनगिनत अपराध है जो दबकर रह जाते हैं। लेकिन अब इसको रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया है।

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केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कठुआ गैंगरेप कांड के बाद दुख जताते हुए कहा था कि हमारा मंत्रालय इस अपराध की सजा  फांसी हो। इसके लिए कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखेगी। हालांकि अब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए नया अध्यादेश लाने का फैसला लिया हैं।

फिलहाल इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में एक पत्र देकर कहा था कि वह POCSO एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसके तहत 12 साल से कम की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा।

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