HC: बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति मेरिट से करने के आदेश

बीआरपीदेहरादून। शिक्षा विभाग में ब्लॉक और पूर्ण संदर्भ व्यक्ति (बीआरपी-सीआरपी) सभी यांनि 1279 पदों पर नए तरीके से नियुक्तियां की जाएगी। हाईकोर्ट के पिछले आदेश द्वारा लगभग 300 नियेक्तियों को स्वीकारा गया था लेकिन अब हाईकोर्ट इसे निरस्त करने जा रही है। इसकी तैयरी का भार  राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने जिम्मे ले लिया है।

महापंडित रावण ने लक्ष्मण को मरते वक्त दिया था ये ज्ञान

निदेशक-एआरटी सीमा जौनसारी ने बताया कि सभी पदों पर वर्ष 2014 की परीक्षा के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार नियुक्ति होगी। मालूम हो नौ सितंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को 2014 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति करने की आज्ञा दी हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को देखते हुए एससीईआरटी को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार करीब 300 नियुक्तियां रद्द होंगी, एससीईआरटी दो अक्तूबर के बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सबसे पहले बीआरसी-सीआरसी व्यवस्था को खत्म कर उसके बाद बीआरपी-सीआरपी व्यवस्था लागू की।

2013 में शिक्षा सचिव ओमप्रकाश ने इस विषय पर जीओ किया था, उसके बाद से ही यह नियुक्ति विवादों के चंगुल में फंसी है। करीब 400 शिक्षक जो बीआरसी-सीआरसी के रूप में नियुक्त हुए थे, लेकिन वह इस पद से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यही वजह है के यह मामला कोर्ट में जाता रहा। इन्हीं वजहों से दिसंबर 2014 में चयन परीक्षा, फिर जून 2015 में मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद भी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी।

दिवाली से पहले अमूल की धमाकेदार घोषणा, किसानों को होगा फायदा

LIVE TV