एक बार फिर अटका अनुच्छेद 35ए का मुद्दा, सु्प्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। अदालत ने यह स्थगन केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पंचायत चुनावों के बाद मामले पर सुनवाई के आग्रह पर दिया। राज्य में आठ चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव दिसंबर में खत्म होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने मामले पर सुनवाई को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया, महान्यायवादी के.के.वेणुगपाल ने पीठ से कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है और पंचायत चुनावों पर असर डाल सकता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव को आयोजित करने के लिए अर्धसैनिक बल राज्य में हैं।

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मुद्दे की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए महान्यायवादी ने अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे को लेकर कश्मीर घाटी में शुक्रवार को हड़ताल है।

अनुच्छेद 35ए को संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए शामिल किया गया। इसके तहत बाहरी व्यक्तियों को राज्य में बसने या अचल संपत्ति खरीदने पर रोक है।

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