दूल्हों के लिए सरकार का नया कानून, ‘भागने’ वाले कहलाएंगे भगौड़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्रालय ने भारत के उन सभी व्यक्तियों को भगौड़ा घोषित करने का फैसला लिया है, जो देश में अपनी पत्नियों को छोड़ कर विदेश भाग जाते है और उनकी हाल खबर लेने के लिए स्वदेश भी नही आते।

महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी

दरअसल, सरकार कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर (सीआरपीसी) में बदलाव की तैयारी में है। पत्नी को भारत में छोड़कर भाग जाने और कोर्ट के समन के बाद भी 3 बार तक पेश नहीं होने वाले पति को अब भगोड़ा घोषित किया जाएगा।

इसके अलावा भारत में उनके परिवार की अचल संपत्ति को भी सील कर दिया जाएगा।

महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि ऐसा देखने में आया है कि विदेश में बसे पति शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ने के आरोप में कई बार कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी पेशी के लिए हाजिर नहीं होते हैं। जिस पर रोक लगाने के लिए ऐसे लोगों को अब भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उनका नाम विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भगोड़े की लिस्ट में शामिल किया जाएगा।

यौन शोषण रोकने के लिए भी नियमों में किए बदलाव

केंद्र की मोदी सरकार ने नाबालिगों के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने कहा है कि सीआरपीसी में बदलाव के जरिए यौन शोषण के 1 साल बाद तक भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी।

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अगर यौन शोषण बचपन में हुआ और पीड़ित अब बालिग हुई है तब भी केस दर्ज कराया जा सकेगा।

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केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि कानून में बदलाव का उद्देश्य बचपन में हुए हादसे के बाद अगर आप अब बालिग हो गए हैं तो आपको न्याय का पूरा हक़ है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि बाल यौन शोषण के शिकार सभी पीड़ितों को न्याय मिले।

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