
लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग के बाद, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इमारत को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। संपत्ति मालिकों को स्वयं इमारत को गिराने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा एलडीए इसे गिराने की कार्रवाई करेगा। यह कदम इमारत में लगी भीषण आग के एक दिन बाद उठाया गया है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए, जिससे कथित सुरक्षा उल्लंघनों और अवैध निर्माण को लेकर आक्रोश फैल गया।
अधिकारियों के अनुसार, इस इमारत को मूल रूप से 20 अगस्त, 2014 को आवासीय लेआउट योजना के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसमें 1,992 वर्ग फुट का स्वीकृत निर्माण क्षेत्र था। हालांकि, बाद में अधिकारियों को संरचना में कथित अनियमितताएं मिलीं। अनाधिकृत निर्माण के संबंध में 2016 में एक मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उसी वर्ष 10 मई को विध्वंस का आदेश पारित किया गया। इस त्रासदी के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।




