चारा घोटाले के दोषी लालू यादव की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी, 24 अगस्त को दोबारा होगी सुनवाई

रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अंतरिम जमानत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोर्ट 24 अगस्त को लालू की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा।

चारा घोटाले के दोषी लालू यादव की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी, 24 अगस्त को दोबारा होगी सुनवाई

इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 मई को चिकित्सीय आधार पर राजद प्रमुख को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 अगस्त तक कर दिया गया था। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत को 27 तक बढ़ा दिया।

कोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में 30 सितंबर 2013 को उन्हें चाईबासा कोषागार से जुड़े दोषी ठहराया था। 24 जनवरी 2018 को उन्हें चाईबासा कोषागार से एक अन्य मामले और 23 फरवरी और 19 मार्च 2018 को क्रमश: देवघर कोषागार और दुमका कोषागार से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मई को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत की थी, जिसकी अवधि बाद में समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।

हालांकि, देवघर मामले में अदालत ने लालू की नियमित जमानत याचिका 23 फरवरी को खारिज कर दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

अदालत में लालू को चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गई थी, जो न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ के सामने सुनवाई के लिए लगी थी। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में देवघर के साथ चाईबासा और दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिकाएं दायर की थीं और अदालत ने शुक्रवार को भी तीनों मामलों में सुनवाई कर एक साथ लालू यादव को राहत दी।

लालू यादव दुमका कोषागार मामले में चौदह वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद से यहां स्थित रिम्स अस्पताल से दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के लिए चले गए थे।

LIVE TV